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Vinod Sonkar
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राज्य योजना

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा “समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना” के नाम को बदलकर “मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना” रखा गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के किसानों और कमजोर वर्ग के लोगों को धन और सामाजिक संबंधी सहायता प्रदान करना है।

मुख़्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना से भूमिहीन किसानों, छोटे विक्रेताओं और गरीब लोगों को लाभ मिलेगा। यह योजना उत्तर प्रदेश के कमजोर वर्ग के लोगों को भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी। राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गए बीमा केयर कार्ड का उपयोग करके राज्य के निवासी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

हालांकि अगर बीमा केयर कार्ड किसी भी देरी के कारण प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया जाता है तो भी खाताधारक नामांकित व्यक्ति और अन्य सदस्य भी इस योजना का लाभ उठाने में सक्षम होंगे।

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना

राज्य सरकार की मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना से लगभग 3 करोड़ परिवारों को बीमा कवर प्रदान किया जायेगा। आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु होने पर बीमा कवर द्वारा 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा शारीरिक क्षति के उपचार के लिए लाभार्थी को बीमा कवर द्वारा 2.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।

इस योजना के लिए भागीदार / ऑपरेटर बनने के लिए उम्मीदवार को www.bimacarecard.com की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भरना होगा।

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के योग्यता मानदंड

  • उम्मीदवार उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार की आयु 18-70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • उम्मीदवार की घरेलू आय 75000 रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए तभी वो इस योजना के योग्य होंगे।

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए बीमा कायर कार्ड की वेबसाइट www.bimacarecard.com पर जाएं।

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