उत्तरप्रदेश साइकिल सहायता योजना 2017 – कामगारों के लिए साइकिल वितरण
उत्तरप्रदेश की राज्य सरकार ने श्रमिकों के लिए साइकिल सहायता योजना 2017 का आरम्भ किया। जिसके तहत श्रमिकों को साइकिल वितरण किया गया। इस योजना का लाभ केवल uplabour.gov.in पर पंजीकृत श्रमिकों को दिया जाएगा। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य कार्य हेतु अपने आवास से काफी दूरी तय करनी पडती है‚ जिसमें उन्हे पैदल चलना पड़ता है और अपनी सीमित आय में से धनराशि खर्च करनी पडती है। कामगारों को कार्यस्थल पर पहुंचने में सुविधा ईंधन⁄व्यय की बचत हो। इसका मूल उद्देश्य कामगारों को साइकिल की सुविधा उपलब्ध कराना है।
साइकिल सहायता योजना :
. इस योजना के लाभ लेने के लिए श्रमिक कम से कम 06 माह से पंजीकृत हो।
. केन्द्र अथवा प्रदेश सरकार की किसी अन्य योजना में साइकिल की सुविधा प्राप्त करने वाला पंजीकृत निर्माण श्रमिक योजना के अंतर्गत पात्र नही होगा।
. बोर्ड द्वारा श्रमिक को साइकिल क्रय हेतु 3000 रुपये की धनराशि सब्सिडी के रूप में दी जाएगी, बाकी धनराशि लाभार्थी श्रमिक द्वारा स्वंय दी जाएगी।
साइकिल सहायता योजना में आवश्यक दस्तावेज़ :
. योजना में आवेदन करने के लिए बोर्ड द्वारा निर्गत पहचान प्रमाण-पत्र की सत्यापित फोटो-प्रति जमा करनी होगी।
. श्रमिक द्वारा जमा किए गए अंशदान की रसीद की छायाप्रति, पहचान से संबंधित अभिलेख जैसे- वोटर आई0डी0, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र इत्यादि जमा करना होगा।
. इस आशय का शपथ-पत्र कि केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी भी योजना में उसे साइकिल का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।