मुख्यमंत्री योगी ने उत्तरप्रदेश के बुनकरों के लिए पेंशन योजना की शुरू की है। इस योजना में बुनकरी को 45 वर्ष के होने पर पेंशन दी जाएगा। उत्तरप्रदेश की पूर्व सरकार ने समाजवादी हथकरघा बुनकर पेंशन योजना शुरू की गई थी। जिसमे एक परिवार से एक हथकरघा बुनकर को, जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होना था। शारीरिक तथा दृष्टि विकलांग हथकरघा बुनकर होने की स्थिति में न्यूनतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, जिसके लिए मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र देय होगा आवश्यक था।
अब इस योजना को योगी ने बुनकर पेंशन योजना के रूप में शुरू किया है। अखिलेश सरकार इस योजना के तहत 1 लाख से कम आय वाले लोगो को ही लाभ दिया जा रहा था, लेकिन योगी सरकार ने अधिकतम वार्षिक आय की सीमा को हटा दिया गया है। पूर्व सरकार ने इस योजना का लाभ लेने के लिए 60 वर्ष की सीमा तय की थी, लेकिन अब इस योजना में 45 वर्ष की आयु सीमा कर दी है।