उत्तर प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों से कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम के तहत राज्य स्वास्थ्य कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रही है। इस योजना के तहत राज्य स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म upsects.in पर इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं।
राज्य कर्मचारी कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम के तहत सरकार राज्य भर में चयनित स्वास्थ्य और चिकित्सा केन्द्रों में अपने कर्मचारियों को कैशलेस उपचार प्रदान करती है। यूपी राज्य हेल्थ कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया नीचे दी हुई है।
यूपी राज्य हेल्थ कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन
- राज्य सरकार के इच्छुक कर्मचारी योजना के आधिकारिक वेबसाइट upsects.in पर जाएँ।
- मुख्य मेनू में “Employee/Pensioner Gateway” पर अपना माउस लें जाएँ और “Apply for State Health Card” लिंक पर क्लिक करें।
- अगले पेज पर एक आवेदन पत्र खुलेगा जिसमें सभी आवश्यक विवरण भरें और पृष्ठ के निचले भाग में “SUBMIT” बटन पर क्लिक करें।
- “SUBMIT” बटन पर क्लिक करते ही आपका आवेदन विभाग को चला जाएगा और अगली स्क्रीन पर एक पंजीकरण संख्या आपको प्रदान की जाएगी।
आप नीचे दिए गए लिंक पर अपना आधार नंबर डालकर बाद में अपने सबमिट किए गए आवेदन पत्र को संपादित या प्रिंट कर सकते हैं।
यूपी स्टेट हेल्थ कार्ड आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें
राज्य स्वास्थ्य कार्ड के लिए आवेदन फॉर्म ऑफ़लाइन मोड के माध्यम से भी जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके डाउनलोड किया जा सकता है और DDO के कार्यालय में जमा किया जा सकता है। नीचे PDF प्रारूप में यूपी राज्य स्वास्थ्य कार्ड आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक है।
http://uphealth.up.nic.in/pis/shc/SHCregForm.pdf
राज्य स्वास्थ्य कार्ड आवेदन की स्थिति की जांच करें
आवेदन जमा करने के बाद, आवेदक नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके अपने राज्य स्वास्थ्य कार्ड आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं