केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के तहत मध्य आय समूह (MIG) के लिए आवास लोन योजना घोषित कर दी है। सरकार ने अब 2017 में आवास लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए योजना के क्रेडिट लिंक सब्सिडी घटक के तहत मध्यम आय समूह को शामिल किया है। इस योजना के तहत 2017 में लिए गए आवास लोन पर मासिक किस्त 2000 रुपये तक काम हो जायेगी। नई लोन स्कीम के तहत सरकार ने दो MIG श्रेणियां MIG -1 और MIG -2 को शामिल किया है।
जिन व्यक्तियों ने 1 जनवरी 2017 को या उसके बाद आवास लोन के लिए आवेदन किया है वे योजना के तहत 2.35 लाख रुपये तक का लाभ लेने के योग्य होंगे। MIG के लिए नई PMAY होम लोन स्कीम के अंतर्गत रुपये 18 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की आय वाले शहरी परिवार इस योजना के तहत लाभ लेने में सक्षम होंगे। सरकार ने MIG के लिए CLSS के तहत लाभार्थियों को गृह लोन प्रदान करने के लिए 70 लोन संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
MIG के लिए CLSS – योग्यता और दिशा निर्देश :
परिवार के अलावा अविवाहित और कमाने वाले युवा वयस्क भी MIG लोन योजना के लिए CLSS के तहत सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। विधवाओं, एकल कार्यशील महिलाओं, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, BC, विकलांग और ट्रांसजेंडर लोगों से संबंधित व्यक्तियों को इस योजना के तहत लोन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
MIG के लिए CLSS के तहत ब्याज सब्सिडी के लिए योग्यता :
1: लाभार्थी परिवार का भारत के किसी भी हिस्से में ना तो अपने नाम पर और ना ही अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पक्का घर नहीं होना चाहिए।
2: लाभार्थी परिवार को पहले कभी भी भारत सरकार से किसी भी आवास योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता नहीं मिली होनी चाहिए।
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