सचल पालना गृह योजना उत्तरप्रदेश मजदूरों के बच्चों के लिए
उत्तरप्रदेश में “सचल पालना गृह योजना” को मजदूरों के बच्चो की देखभाल व शिक्षा की मंशा के साथ शुरू कर रहे है। यह योजना सिर्फ स्वयंसेवी संस्थानों (एनजीओ) और विभागीय अधिकारियो के लिए ‘पौष्टिक‘ साबित हुई है। इस योजना का उद्देश्य महिला निर्माण श्रमिकों के कार्य पर रहने और उनकी बीमारी की दशा में बच्चों की दैनन्दिन देखभाल के साथ-साथ शारीरिक व मासिक विकास हेतु शैक्षिक, मनोरंजन व अल्पावास के दौरान भोजन की सुविधाएं प्रदान किया जाना है। इसके साथ, बच्चों के विकास हेतु परिवार परामर्श केन्द्र एवं अल्पावास गृह जैसी योजनाओं के माध्यम से महिला निमार्ण श्रमिकों को बच्चा की देखभाल के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान किया जाएगा।
. इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत सभी महिला निमार्ण श्रमिकों के जन्म से 6 वर्ष के आयु के बच्चे भी पात्र होंगे।
. योजना के तहत ऐसे पुरूष पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 0 से 6 वर्ष के बच्चे,भी पात्र होंगे जिनकी।
माता नहीं है।
. इस योजना में लाभार्थी श्रमिक के पास स्वयं का अथवा परिवार का पक्का आवास न हो, वह श्रमिक पात्र होंगे।
. इस योजना में वह श्रमिक पात्र नहीं होंगे जोकि केन्द्र अथवा प्रदेश सरकार की किसी अन्य योजना में आवास अथवा आवासीय सुविधा हेतु सहायता का लाभ पाने के लिए पंजीकृत हो।
. योजना के अंतर्गत जिन कामागारों के पास स्वयं अथवा परिवार के नाम समुचित भूमि उपलब्ध हों।
. योजना के अन्तर्गत लाभ प्रदान करने हेतु परिवार को “एक इकाई” माना जायेगा। यदि पति और पत्नी दोनों पंजीकृत निर्माण श्रमिक है तो उक्त योजना का लाभ दिया जायेगा।
. इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक स्वयं, उसकी पत्नी आश्रित माता-पिता, एवं 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र ता अविवाहित पुत्री शामिल होंगे।
. इस योजना के तहत आवेदन करने के समय लाभार्थी को बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
सचल पालना गृह योजना :
जिला गृह
मिर्जापुर 9
लखनऊ 213
कानपूर 170
बाराबंकी 153
गाज़ियाबाद 142
गोरखपुर 119
रायबरेली 105
उन्नाव 105
गाजीपुर 106