मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना उत्तरप्रदेश – आवेदन तिथि 15 मई 2017 – पूरी जानकारी
उत्तरप्रदेश के खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने “मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना” कि शुरुआत की है। यूपी की यह योजना 100 दिनों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के युवाओ को प्रशिक्षित कर रोज़गार करने के काबिल बनाया जाएगा। इस योजना में कई नई इकाइयों का चयन किया जा सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए युवाओ को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आवेदनकर्त्ता का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को योजना में 10 प्रतिशत आर्थिक सहायता और आरक्षित वर्ग (महिलाओ सहित) आवेदनों के लिए योजना की 5 प्रतिशत धनराशि दी जाएगी।
पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोज़गार योजना उत्तरप्रदेश एप्लीकेशन फॉर्म
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में शामिल वर्ग :-
. सामान्य वर्ग में पुरुष लाभार्थियों को 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर
. आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/ जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अलप संख्यक, विकलांग, महिला, भू० पू० सैनिक) को ब्याज रहित धनराशि
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना :-
इस मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना की शुरुआत उत्तरप्रदेश के खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने की है । इस योजना के तहत युवाओ, महिलाओ तथा अन्य चयनित वर्गों को प्रशिक्षण देकर रोज़गार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएँगी। यह योजना 100 दिनों के लिए शुरू की गई है इस योजना में ऑनलाइन आवेदन-पत्र जमा कराना होगा। इस ग्रामोद्योग रोजगार योजना के लिए इच्छुक आवेदकों के लिए आवेदन करने की 15 मई, 2017 तक करना होगा तथा 30 जून, 2017 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लाभार्थियों क चयन किया जाएगा और 15 जुलाई, 2017 को लक्ष्य के डेढ़ से दो गुना तक आवेदन पत्रो का प्रेषण संबन्धित सेवा क्षेत्र की बैंकों को वित्तपोषण किया जाएगा।
इस मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में ग्रामीण क्षेत्रो के 18 से 50 वर्ष तक आयु के शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति आवेदन कर सकते है। इस योजना में समस्त राजस्व ग्राम एवं बीस हजार तक की आबादी के शहरी क्षेत्रों में 10 लाख रू० तक की उत्पादन एवं सेवा आधारित परियोजनाए स्थापित कर सकते है।