उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्री जी ने पंजीकृत मजदूरों के लिए आवास सहायता योजना 2017 की शुरुआत की गई। योगी जी ने कहा कि, राज्य के अधिकांश श्रमिक गरीब है लेकिन वह बीपीएल सूची में नाम नहीं होने के कारण उन्हें कोई लाभ नहीं मिल पाता। इस आवास सहायता योजना का उद्देश्य जरूरतमंद, गरीब एवं बेघर श्रमिको को आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाना है। राज्य सरकार पंजीकृत गरीब श्रमिको को आवासीय सुविधा के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इस आवासीय योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। इसके लिए श्रमिक को uplabour.gov.in पर एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा।
आवास सहायता योजना पात्रता :
- इस आवास सहायता योजना में वित्तीय वर्ष 2017 के पंजीकृत निर्माण श्रमिक पात्र होंगे।
- लाभार्थी के पास स्वयं का अथवा परिवार का पक्का आवास न हो।
- आवेदक को केन्द्र ⁄ प्रदेश सरकार की अन्य किसी योजना में आवास हेतु सहायता का लाभ पाने वाले श्रमिको आवासीय योजना का पात्र नही बनाया जाएगा।
- उन श्रमिको को लाभ मिलेगा जिनके पास स्वयं अथवा परिवार के नाम समुचित भूमि उपलब्ध हो।
- इस योजना का लाभ सम्पूर्ण जीवन में श्रमिकों को केवल एक बार ही मिलेगा।
- पति ⁄ पत्नी दोनो पंजीकृत हैं तो लाभ में पत्नी को वरीयता दी जाएगी।
आवास सहायता योजना हितलाभ :
- आवेदक को घर की मरम्मत हेतु 15000 रुपये की धनराशि मिलेगी।
- आवेदक को एक ही लाभार्थी को एक साथ दोनों लाभ नही दिया जाएगा।
आवास सहायता योजना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड :
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक को बोर्ड द्वारा निर्गत पहचान प्रमाण-पत्र की सत्यापित फोटो-प्रति जमा करनी होगी।
- निवास प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति और भूमि के स्वामित्व के अभिलेख की सत्यापित प्रति आदि जमा करनी होगी।
- इस आशय का शपथ-पत्र के केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी भी आवासीय योजना में उसे अथवाउसके परिवार के सदस्य को लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।
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