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Vinod Sonkar
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योजनाएं

Our Scheme

राज्य योजना

ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना

ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना

उत्तरप्रदेश राज्य सरकार ने आम जनता की सुविधा के लिए वित्तित वर्ष 2017-18 edistrict.up.nic.in पोर्टल पर आवेदन-पत्र जारी किये है। जिसके द्वारा जरूरतमंद व्यक्ति ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरकर सेवाओं की सुविधा ले सकता है। ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना भारत सरकार द्वारा पोषित परियोजना है,जिसमें कि प्रमाण-पत्र,शिकायत आवेदन, जन वितरण प्रणाली, पेंशन, विनमय, खतौनी, राजस्व वाद एवं रोजगार केन्द्रो मे पंजीकरण संबंधी सेवाओं को सम्मिलित किया गया है। इस आधिकारिक वेबसाइट पर राजस्व विभाग, शहरी विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, प्रशिक्षण और रोजगार विभाग, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, समाज कल्याण विभाग, महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग और विकलांग कल्याण विभाग से संबंधित सभी वर्गों के लिए आवेदन-पत्र जारी किये गए है। इस वेबसाइट/ पोर्टल से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद, निर्धारित शुल्क एवं दस्तावेज़ों के साथ आवेदन कर सकते है। एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद संबंधित कार्यालय में जमा कर सकते है।

डाउनलोड जाति प्रमाण-पत्र :

उत्तरप्रदेश राजस्व विभाग द्वारा जाति प्रमाण-पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ फॉर्म जमा करें।

  • 1.स्वप्रमाणित घोषणा पत्र ( प्रारूप के लिए क्लिक करें)।2.पार्षद/वार्डेन/ग्राम प्रधान का जाति के बाबत प्रमाण पत्र।3.राशन कार्ड की छाया प्रति।

डाउनलोड आय प्रमाण-पत्र :

राजस्व विभाग द्वारा आय प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए नीचे दिए दस्तावेज़ों के साथ डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म को संबंधित कार्यालय में जमा करें।

  1. स्वप्रमाणित घोषणा पत्र ( प्रारूप के लिए क्लिक करें )।2.राशन कार्ड की छाया प्रति।3.वेतन भोगी होने की दशा में अद्यतन वेतन पर्ची।

अधिवास प्रमाण-पत्र :

  • 1. स्वप्रमाणित घोषणा पत्र ( प्रारूप के लिए क्लिक करें )।
  • 2.राशन कार्ड की छाया प्रति/बिजली का बिल।
  • 3.वोटर पहचान पत्र की छाया प्रति।
  • 4.यदि शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र।

जन्म प्रमाण-पत्र और मृत्यु प्रमाण-पत्र एप्लीकेशन फॉर्म :

शहरी विकास विभाग द्वारा जन्म प्रमाण-पत्र और मृत्यु प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ संबनाधित कार्यालय में शुल्क के साथ जमा करें।

  • 1.पहचान से सम्बंधित निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर कार्ड/पैन कार्ड /ड्राइविंग लाइसेन्स/राष्ट्रीयकृत बैंक की फोटो युक्त पासबुक/राशन कार्ड/स्वप्रमाणित घोषणा पत्र ( प्रारूप के लिए क्लिक करें) में से कोई एक की प्रमानित्न प्रति प्रस्तुत करना होगा।
  • 2.चिकित्सालय का जन्म /मृत्यु प्रमाण पत्र अथवा जहाँ पर चिकित्सालय नहीं है अथवा चिकित्सालय होते हुए भी चिकित्सालय में बच्चे का जन्म/मृत्यु नहीं हुई है ऐसी दशा में आवेदक को जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान/क्षेत्रीय पार्षद/मा . सांसद /एम .बी, बी. एस डॉक्टर में से किसी एक का हस्ताक्षर एवेम मोहर सहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।


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